म्यूचुअल फंड स्कीम से टैक्स बचाने के साथ बेहतर रिटर्न कैसे प्राप्त करे

निवेश के मामले में दो बातें काफी अहम होती हैं, पहला कि आपको बेहतर रिटर्न मिले और दूसरा टैक्स में छूट मिले। ये दोनों ही फायदे आपको इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स (Equity Linked Saving Scheme – ELSS) के जरिए मिल सकते हैं। ELSS इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड होता है जिसमें 80 फीसदी शेयर बाजार में और 20 फीसदी डेट में निवेश किया जाता है। इस स्कीम में आपको बेहतर रिटर्न के साथ सेक्शन 80C के तहत 1.50 लाख रूपये तक टैक्स डिडक्शन (Tax Deduction) का फायदा मिलता है। तमाम लोग इस स्कीम को टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड स्कीम (Tax Saving Mutual Fund) के नाम से भी जानते हैं। अगर आप लंबे समय (Long Term) के लिए निवेश करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड की ये स्कीम आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकती है।

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500 रूपये से कर सकते हैं निवेश

ELSS में निवेश के लिए आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती क्योंकि महज 500 रूपये से भी इसमें निवेश शुरू किया जा सकता है। वहीं अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है इसके लिए Lock in period कम से कम 3 साल का होता है साथ ही आपको अपने पसंद की स्कीम चुनने का मौका मिलता है यानी आप अपने बजट और सुविधा के हिसाब से स्कीम चुन सकते हैं।

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SIP का विकल्प मौजूद

इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स (Equity Linked Saving Scheme) में आप चाहें तो पैसा एकमुश्त (Lumpsum) जमा कर सकते हैं या फिर SIP का विकल्प भी चुन सकते हैं। SIP के जरिए आप एक निश्चित रकम, निश्चित अंतराल पर इसमें निवेश करते हैं। SIP कम से कम 500 रूपये की हो सकती है एकमुश्त निवेश की अपर Limit नहीं है।

Long Term निवेश में बेहतर रिटर्न:-

जो लोग Long term के लिए निवेश करना चाहते हैं उनके लिए ये स्कीम काफी अच्छा विकल्प हो सकती है क्योंकि ELSS पर मिलने वाला रिटर्न मार्केट के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। इसमें लंबे समय तक निवेश करके आप अपने लिए एक बड़ी पूंजी तैयार कर सकते हैं। पिछले कुछ समय में इस स्कीम में 14 से 17 फीसदी तक भी रिटर्न मिलते देखा गया है।

03 साल का Lock in period

इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स (Equity Linked Saving Scheme) में सिर्फ तीन साल का Lock in period होता है यानी आप तीन साल तक इसमें से पैसा नहीं निकाल सकते हैं लेकिन इसका कोई मैच्योरिटी टाइम नहीं होता है इसलिए तीन साल के बाद आप कभी भी अपने पैसे को निकाल सकते हैं या फिर स्वेच्छानुसार जब तक चाहें निवेश जारी रख सकते हैं। अगर कोई निवेशक डिविडेंड विकल्प का चयन करता है तो 03 साल के Lock in period के दौरान भी उसे सालाना आधार पर डिविडेंड का लाभ मिलेगा।

टैक्स की छूट

ELSS स्कीम्स से तीन साल बाद पैसा बाहर निकलने पर टैक्स की सेविंग्स होती है लेकिन यह पूरी तरह नहीं है ELSS पर एक लाख रूपये तक Long term capital गेन्स टैक्स फ्री रहता है इससे ज्यादा के Long term capital गेन्स पर 10 फीसदी की दर से टैक्स लगता है इसके अलावा सेस और सरचार्ज देना होता है वहीं निवेशक को मिलने वाला डिविडेंड टैक्स फ्री रहता है।

Tax Saving Schemes

जैसा कि हमने बताया ऐसे कई सारे इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं जिनमें इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत टैक्स में बेनेफिट प्राप्त किया जा सकता है। इन स्कीमों में ज्यादातर 5 साल का Lock in अवधि होता है इससे पहले आप पैसे नहीं निकाल सकते, ELSS Tax Saving Mutual Fund तीन साल के Lock in period के साथ आता है, इसमें Fixed Return नहीं मिलता परन्तु लम्बे समय (Long Term) के निवेश (Investment) में बढ़िया रिटर्न जनरेट किया जा सकता है।

ELSS क्या है?

ELSS म्यूचुअल फंड का एक प्रकार है जिसमें निवेश के तहत इनकम टैक्स अधिनियम 80C के तहत टैक्स में बेनेफिट मिलता है। इस स्कीम से आप फाइनेंशियल ईयर में 1.50 लाख रूपये तक इनकम टैक्स बेनेफिट ले सकते हैं।

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ELSS टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड

ELSS (Equity, Linked, Savings, Schemes) जिसे टैक्स सेविंग फंड भी कहा जाता है। अगर आप टैक्स बचाना चाहते हैं तो यह आपके लिए बिल्कुल सही फंड है ELSS कई तरह से लाभ प्रदान करता है जैसे कर बचाना, शेयरों में निवेश और उच्च रिटर्न उत्पन्न करने की क्षमता, ELSS म्यूचुअल फंड आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कर छूट प्रदान करता है। ELSS फंड में तीन साल की Lock in अवधि होती है चूंकि यह फंड इक्विटी निवेश से जुड़े होते हैं इसलिए इनमें बाजार की जोखिम शामिल हैं क्योंकि Stock का मूल्य ऊपर या नीचे जा सकता है। ELSS म्यूचुअल फंड का एक फायदा यह है कि इसे अन्य टैक्स सेविंग्स फंड्स की तुलना में जल्दी निकाला जा सकता है। ELSS म्यूचुअल फंड का पैसा इक्विटी और कंपनियों के शेयर में निवेश किया जाता है अतः इस फंड में अधिक रिस्क और अधिक रिटर्न शामिल हैं। चूंकि इस फंड में तीन साल का लॉक इन पीरियड होता है और पैसे म्यूचुअल फंड के माध्यम से इन्वेस्ट किये जाते हैं इसलिए इससे बेहतर रिटर्न प्राप्त किया जा सकता है।

ELSS म्यूचुअल फंड टैक्स कैसे बचाता है

किसी भी व्यक्ति के कमाई पर इनकम टैक्स तब लगता है जब वह सालाना 5,00,000 रूपये से ज्यादा का सालाना इनकम प्राप्त करता है। मान लीजिए आपका सालाना 6,00,000 रूपये ही इनकम है तब आपके 5,00,000 रूपये पर तो कोई टैक्स नहीं लगेगा परन्तु बाकी के 1,00,000 रूपये पर टैक्स लगेगा। अब जब आप टैक्स देना नहीं चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने एक लाख रूपये को ELSS में लगा दें इससे आप अपना टैक्स बचा पायेंगे।

ELSS म्यूचुअल फंड के फायदे

  • इसके जरिए बेहतर रिटर्न प्राप्त किया जा सकता है।
    • यह पालिसी टैक्स बचाने के लिए काफी फायदेमंद है।
    • लम्बे समय के लिए इन्वेस्टमेंट जैसे पांच साल, सात साल में बेहतर रिटर्न लगभग 14 प्रतिशत तक प्राप्त किया जा सकता है।

ELSS म्यूचुअल फंड के नुकसान

  • चूंकि इसमें तीन साल का लॉक इन पीरियड होता है आप बीच में अपने पैसे नहीं निकाल सकते हैं।
    • अगर एक साल के अंदर 1 लाख से ज्यादा का रिटर्न प्राप्त करते हैं तब आपको 10 प्रतिशत टैक्स देना होता है।    

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